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अंकिता भंडारी मामले में दुष्यंत गौतम को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए सोशल मीडिया से सभी वीडियो हटाने आदेश

Dehradun News : अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले में सोशल मीडिया पर चल रहे बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस से जुड़े दुष्यंत गौतम के नाम वाले वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के आदेश दिए हैं।

Ankita Bhandari case में दुष्यंत गौतम को बड़ी राहत

अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी के नाम को लेकर बीते कई दिनों से प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है। इसमें बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम भी सामने आ रहा था। जिसके लिए बीजेपी नेता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद अब इस मामले में उन्हें बड़ी राहत मिली है। दरअसल Ankita Bhandari case में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम के नाम वाले कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाने के आदेश दिए हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए सोशल मीडिया से सभी वीडियो हटाने आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम के नाम वाले सभी वीडियो हटाने के आदेश के साथ कहा है कि इन्हें 24 घंटे में हटा लिया जाए। अगर 24 घंटे के भीतर ये सभी वीडियो नहीं हटाए जाते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद ही इस कटेंट को हटा दें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर इस तरह के कटेंट दोबारा अपलोड किए जाते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसकी जानकारी याचिकाकर्ता को दें ताकि वो जरूरी कदम उठा सकें।

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अब तक हुई बदनामी की नहीं हो सकती भरपाई

दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दुष्यंत गौतम के वकील गौरव भाटिया ने कहा कि वीडियो डालकर उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को बदनाम करने में राजनीतिक दलों के अकाउंट भी शामिल हैं।

गौरव भाटिया ने कहा कि अंकिता मामले में याचिकाकर्ता का नाम कभी सामने नहीं आया। इस मामले में तो कोर्ट का फैसला आ चुका है और सजा भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता लंबे समय से राजनीति में हैं और इन आरोपों के कारण उनकी बदनामी हुई है। अब तक जितनी बदनामी हुई है उसकी भरपाई तक नहीं की जा सकती है

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