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‘NRI लेक सिटी’ मामले में बिल्डर को रेरा में भी नहीं मिली राहत, 25 हजार का नहीं अब लगाया 50 लाख का जुर्माना

Rudrapur News : ‘एनआरआई लेक सिटी’ परियोजना के बिल्डर को रेरा में भी राहत नहीं मिल पाई है। इस मामले में बिल्डर की अपील रेरा ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी।

‘NRI लेक सिटी’ मामले में बिल्डर को रेरा में भी नहीं मिली राहत

NRI लेक सिटी’ मामले में बिल्डर को रेरा में भी राहत नहीं मिल सकी। इस मामले में रेरा ने बिल्डर की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही रेरा ने पहले जारी आदेश को बरकरार रखा है। लेकिन 25 हजार रूपए लागू जुर्माने को हटाकर 50 लाख रुपये जुर्माना लगा दिया गया है।

बता दें कि रेरा के सदस्य नरेश सी. मठपाल की पीठ में हुई सुनवाई के दौरान बिल्डर की तरफ से आदेश में राहत देने की अपील की गई थी, लेकिन प्राधिकरण ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। रेरा ने स्पष्ट कहा कि खरीदार को फ्लैट का कब्जा न देना और पहले जारी किए गए आदेशों का पालन न करना गंभीर नियम उल्लंघन है। प्राधिकरण ने 23 जनवरी को निर्देश जारी करते हुए बिल्डर को शिकायतकर्ता को फ्लैट से जुड़ी बकाया राशि ब्याज सहित कुल 9.70 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया था।

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ये है NRI लेक सिटी मामला

ये मामला रुद्रपुर में स्थित ‘एनआरआई लेक सिटी’ प्रोजेक्ट के फ्लैट नंबर-114 से संबंधित है। फ्लैट खरीदार शब्बीर अहमद ने इस संपत्ति को खरीदा था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें न तो फ्लैट का कब्जा मिला और न ही उनकी जमा की गई रकम वापस की गई।

इस मामले में रेरा ने 11 सितंबर 2023 को ही आदेश जारी करते हुए बिल्डर को निर्देश दिया था कि या तो खरीदार को फ्लैट का कब्जा सौंपा जाए या फिर उनकी जमा राशि वापस की जाए। इसके बावजूद बिल्डर की ओर से आदेश का पालन नहीं किया गया।

सुनवाई के दौरान ये भी सामने आया कि जिस फ्लैट को लेकर विवाद चल रहा है, उसे किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया गया। रेरा ने इस कृत्य को नियमों का गंभीर उल्लंघन माना है। जिसके बाद ये फैसला दिया गया है।

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