देहरादून: शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। अब आपको बीयर बार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यदि आपने पिछले 5 वर्ष से आयकर रिटर्न दाखिल किया है तो आपको घर में ही बार का लाइसेंस मिल सकेगा। जिसमें आप विदेशी शराब से लेकर देसी मदिरा के अनेकों ब्रांड रख सकेंगे। यही नहीं ठंडी बियर का भी मजा ले सकेंगे।
आबकारी नीति 2023-24 के तहत राज्य का पहला लाइसेंस जारी
आबकारी नीति 2023 -24 के नियम के मुताबिक राज्य का पहला लाइसेंस आज देहरादून आयकर विभाग ने जारी कर दिया है। यह लाइसेंस देहरादून के एक व्यक्ति ने लिया है जो अब घर में ही बीयर बार का मजा ले पाएगा। हालांकि कई अन्य लोगों ने भी अप्लाई किया है लेकिन पोर्टल में खामियों के चलते उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। जिला आबकारी अधिकारी देहरादून राजीव चौहान ने बताया कि उन कमियों को दूर किया गया है। अब आसानी से लोग पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि यह जो लाइसेंस जारी हुआ है यह राज्य का पहले लाइसेंस है जिसके तहत लाइसेंस स्वामी अब घर में ही बीयर बार बन सकेगा।
क्या है लाइसेंस लेने के लिए नियम
आबकारी नीति 2023 -24 के अनुरूप यदि आप पिछले 5 वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। तभी आप इस लाइसेंस के लिए केपेबल है। बशर्त लाइसेंस की 1 साल की फीस ₹12000 अदा करनी पड़ेगी। इस नीति के तहत आप घर में भारत निर्मित विदेशी शराब 9 लीटर, ओवरसीज मदिरा 18 लीटर, वाइन 9 लीटर, बियर 15.6 लीटर अपने इस्तेमाल के लिए रख सकेंगे। हालांकि यह कमर्शियल उपयोग में नहीं लागू किया जा सकेगा।
लचर व्यवस्था के चलते 8 महीने में मात्र एक लाइसेंस
उत्तराखंड का सरकारी सिस्टम कितना लचर है, इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि पिछले ८ महीनों से सिर्फ एक ही लाइसेंस जारी हो पाया है। सूत्रों ने बताया कि पोर्टल में काफी खामियां थी जिसके चलते लोगों को अप्लाई करने में काफी दिक्कतें आ रही थी। जिसके चलते लोग घर में बार का लाइसेंस नहीं ले पा रहे थे। एक अधिकारी ने बताया कि उन सभी कमियों को अब दूर किया जा चुका है अब लोग आसानी से घर में बाहर का लाइसेंस ले सकेंगे। मालूम हो कि इस आबकारी नीति को धामी कैबिनेट ने मार्च में मंजूर किया था, जिसके 8 महीने में बाद अब पहला घर में बार का लाइसेंस जारी हुआ है।











