देहरादून। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता को समाप्त कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया है।
निर्वाचन आयोग ने यह फैसला उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद लिया है। कोर्ट के अग्रिम आदेशों तक पंचायत चुनाव की किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी।

गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने तीन दिन पहले ही पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी किया था। नामांकन प्रक्रिया 25 जून से शुरू होनी थी, लेकिन अब चुनावी प्रक्रिया को रोक दिया गया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि हाई कोर्ट की रोक के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है और आगामी आदेशों तक चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि पर विराम रहेगा।