नैनीताल। नैनीताल हाई कोर्ट से आज राज्य की पंचायत राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अदालत ने उत्तराखंड में होने वाले पंचायत चुनावों पर फिलहाल रोक लगा दी है।
हाई कोर्ट का यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनावों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न कर पाने के कारण आया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक आरक्षण का स्पष्ट और कानूनी रूप से सही रोस्टर तैयार नहीं हो जाता, तब तक चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती।
गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही पंचायत चुनावों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन सरकार की ओर से अदालत में आरक्षण को लेकर ठोस स्थिति पेश नहीं की जा सकी।
अब राज्य में पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण का रोस्टर दोबारा तैयार किया जाएगा। नए रोस्टर के आधार पर ही चुनाव की अगली प्रक्रिया संचालित होगी।
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद पंचायत चुनावों की तैयारी में जुटे प्रशासन और राजनीतिक दलों को बड़ा झटका लगा है। साथ ही यह फैसला राज्य में स्थानीय निकायों की चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और संविधानसम्मत व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।










