देहरादून: उत्तराखंड में सम्मान नागरिक संहिता कानून 4 महीने के भीतर लागू हो जाएगा। इसे लागू करने के लिए राज्य सरकार ने पूरा मन बना लिया है। एक मीडिया संस्थान के कॉन्क्लेव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य में सम्मान नागरिक संहिता लागू करने के लिए 2022 के चुनाव में जनता से वादा किया था। सरकार के गठन के बाद हमने पहले निर्णय इस संबंध में कमेटी गठन का किया। कमेटी ने 2.33 लाख लोगों से सुझाव लेने व तमाम संगठनों और संस्थाओं के साथ राज्य की तमाम जनजातियों के भी सुझाव कमेटी ने लिए। देश के अंदर सम्मान नागरिक कानून होना चाहिए यह जनता की मांग रही है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड से होगी। संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत हम इसी साल राज्य में सम्मान नागरिक संहिता कानून लागू करेंगे।

विधानसभा सत्र में यूसीसी पर होगी चर्चा।
5 सितंबर से उत्तराखंड सरकार का विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। मानसून सत्र में सम्मान नागरिक संहिता कानून पर चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि सत्र से पहले कमेटी उत्तराखंड सरकार को ड्राफ्ट सौंप सकती है। जिसे प्रदेश सरकार विधानसभा सत्र में चर्चा के लिए लाएगी। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि समान नागरिक संहिता में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं। यदि समान नागरिक संहिता कानून सदन के पटल पर चर्चा के लिए आता है तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा की क्या कुछ चेंजीज इसमें किए गए हैं। लेकिन यह तय माना जा रहा है की 2023 में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा।